नई दिल्ली, 18 नवंबर (Udaipur Kiran) । पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह राजोआना को लेकर सुप्रीम कोर्ट का सुबह दिया आदेश अभी लागू नहीं होगा। सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता के अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के अमल पर रोक लगा दी है।
मेहता ने कोर्ट को बताया कि राजोआना की दया याचिका की फाइल अभी गृह मंत्रालय के पास ही लंबित है। राष्ट्रपति के पास अभी नहीं पहुंची है। मेहता ने मामले को संवेदनशील बताते हुए इस आदेश को अपलोड न करने का आग्रह किया। मेहता ने कोर्ट को बताया कि वो अगली सुनवाई पर केंद्र सरकार से निर्देश लेकर कोर्ट को अवगत कराएंगे। मेहता के इस अनुरोध पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपने आदेश के अमल पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अब सुनवाई की अगली तारीख 25 नवंबर तय की है। बलवंत सिंह राजोआना करीब 29 साल से जेल में बंद है। 12 साल से उसकी दया अर्जी लंबित है। उसने दया याचिका के निपटारे में हो रही देरी का हवाला देते हुए रिहाई की मांग की है।
(Udaipur Kiran) / संजय
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(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह