नई दिल्ली, 19 सितम्बर (Udaipur Kiran) । भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर की ओर से दाखिल आपराधिक मानहानि मामले में गुरुवार को दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना राऊज एवेन्यू कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुईं। आतिशी की ओर से पेश वकील ने कहा कि आतिशी के व्यस्त शेड्यूल की वजह से उनकी लीगल मीटिंग नहीं हो सकी है, इसलिए वो आरोप तय करने पर दलीलें रखने के लिए तैयार नहीं हैं। उसके बाद एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को करने का आदेश दिया।
भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना के खिलाफ आपराधिक मानहानि याचिका दायर की है। याचिका में प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि केजरीवाल और आतिशी ने भाजपा नेताओं पर पार्टी में शामिल कराने के लिए करोड़ों रुपये का ऑफर देने का आरोप लगाया था जबकि इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। याचिका में 27 जनवरी के अरविंद केजरीवाल के ट्विटर पर की गई पोस्ट और आतिशी मार्लेना के 2 अप्रैल की प्रेस कांफ्रेंस का जिक्र किया गया। प्रवीण शंकर कपूर की ओर से कहा गया है कि इन्होंने अपने आरोपों के संबंध में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया है। 28 मई को कोर्ट ने प्रवीण शंकर कपूर की मानहानि याचिका पर संज्ञान लिया था।
कोर्ट ने इस मामले में अभी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया है। कोर्ट ने 23 जुलाई को आतिशी को 20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी थी। याचिका में कहा गया है कि केजरीवाल के ट्वीट में आरोप लगाया गया है कि भाजपा ने 7 आआपा विधायकों से संपर्क किया था। ट्वीट में कहा गया था कि भाजपा ने 25 करोड़ रुपये का ऑफर किया था, ताकि दिल्ली की सरकार गिराई जा सके। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में जैसे ही आतिशी का नाम आया, तबसे ही उन्होंने भाजपा के खिलाफ ये आरोप लगाना शुरू कर दिया, ताकि दिल्ली आबकारी घोटाला से लोगों को ध्यान हटाया जा सके।
(Udaipur Kiran) /संजय
(Udaipur Kiran) / सुनीत निगम