नई दिल्ली, 13 जनवरी (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करने का निर्देश देने की भाजपा विधायकों की मांग पर 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। हाई कोर्ट में सुबह हुई सुनवाई के दौरान सीएजी की 14 रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने में देरी करने पर दिल्ली सरकार को फटकार लगाई थी। कोर्ट ने दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने पर दोपहर में सुनवाई करने का आदेश दिया था।
दोपहर में जब सुनवाई शुरू हुई तो याचिकाकर्ता भाजपा विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील महेश जेठमलानी ने कहा कि कोर्ट स्पीकर को विधानसभा का सत्र बुलाने का निर्देश दे सकती है। तब कोर्ट ने कहा कि इस मामले में सवाल ये है कि क्या कोर्ट अपनी ओर से स्पीकर को विशेष सत्र बुलाने का निर्देश दे सकती है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राहुल मेहरा ने कहा कि हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक राष्ट्रीय पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्या कोर्ट इस केस में राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं हो रहा है। तब कोर्ट ने कहा कि वो राजनीति में नहीं पड़ना चाहता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 16 जनवरी को होगी।
सुबह सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा था कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने में देरी कर रहे हैं। आपको सीएजी रिपोर्ट तुरंत विधानसभा के स्पीकर को भेजनी चाहिए थी ताकि इस पर विधानसभा में चर्चा हो सके। हाई कोर्ट ने 24 दिसंबर 2024 को दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था।
याचिका में दिल्ली सरकार को सीएजी की 14 रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया है कि हाई कोर्ट में आश्वासन देने के बावजूद एक सप्ताह बाद भी दिल्ली सरकार ने विधानसभा के पटल पर सीएजी की रिपोर्ट सदन में नहीं रखी है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली हाई कोर्ट में 16 दिसंबर को दिल्ली सरकार ने दो से तीन दिन में सीएजी की रिपोर्ट दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष को भेजने का आश्वासन दिया था। इस आश्वासन के एक हफ्ते बाद तक भी आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने न तो ये रिपोर्ट्स स्पीकर को भेजी हैं और ना ही इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह दिल्ली सरकार को निर्देश जारी कर सीएजी की 14 रिपोर्ट्स को तुरंत ही स्पीकर को भेजने और इसके लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का आदेश दे।
याचिका में कहा गया था कि सीएजी की ये रिपोर्ट्स मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री आतिशी के पास लंबित हैं और उनके बार—बार के अनुरोध के बावजूद उन्हें उपराज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष पेश करने के लिए नहीं भेजा गया है। याचिका में कहा गया था कि इस मामले पर याचिका दायर करने से पहले भाजपा विधायक इस मामले पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और विधानसभा अध्यक्ष से संपर्क कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसे लेकर भाजपा विधायकों ने आतिशी मार्लेना के निवास के बाहर विरोध प्रदर्शन भी किया था।
(Udaipur Kiran) / संजय
—————
(Udaipur Kiran) / वीरेन्द्र सिंह