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(अपडेट) अमित शाह ने ओसीआई का नया पोर्टल किया लॉन्च

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को ओसीआई का नया पोर्टल लॉन्च करते हुए

नई दिल्ली, 19 मई (Udaipur Kiran) । केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने सोमवार को नई दिल्ली में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) का नया पोर्टल लॉन्च किया। इस पोर्टल का उद्देश्य ओसीआई कार्डधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना और उनके अनुभव को सुधारना है।

इस अवसर पर गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत अपने ओसीआई कार्डधारक मूल नागरिकों को विश्वस्तरीय इमीग्रेशन सुविधाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। ओवरसीज नागरिकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अपडेटेड यूजर इंटरफेस के साथ एक नया ओसीआई पोर्टल लॉन्च किया गया है। शाह ने इस बात पर जोर दिया कि दुनिया भर के कई देशों में भारतीय मूल के अनेक नागरिक रहते हैं और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें भारत आने या यहां रहने में कोई असुविधा न हो।

गृह मंत्रालय के अनुसार, पिछले एक दशक में हुई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और ओसीआई कार्डधारकों से प्राप्त प्रतिक्रिया को देखते हुए मौजूदा कमियों को दूर करने और उपयोगकर्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया ओसीआई पोर्टल विकसित किया गया है।

नए पोर्टल की विशेषताएं:

– नया पोर्टल मौजूदा 5 मिलियन से ज़्यादा ओसीआई कार्डधारकों और नए उपयोगकर्ताओं के लिए बेहतर कार्यक्षमता, उन्नत सुरक्षा और उपयोगकर्ता-अनुकूल अनुभव प्रदान करेगा।

– नए पोर्टल को ओसीआई कार्डधारकों की प्रतिक्रिया के आधार पर विकसित किया गया है, जिससे उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके।

– पोर्टल में नवीनतम तकनीकी प्रगति का उपयोग किया गया है, जिससे यह अधिक सुरक्षित और उपयोगकर्ता-मित्र हो।

– नए पोर्टल के माध्यम से ओसीआई कार्डधारकों को अपनी सेवाओं का लाभ उठाने में आ रही समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

ओसीआई कार्डधारकों के लिए लाभ:

– नए पोर्टल के माध्यम से ओसीआई कार्डधारक आसानी से आवेदन और नवीनीकरण कर सकते हैं।

– पोर्टल पर ओसीआई कार्डधारकों के लिए विस्तृत जानकारी और समर्थन उपलब्ध होगा।

नए ओसीआई पोर्टल के लॉन्च से ओसीआई कार्डधारकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने और उनके अनुभव को सुधारने में मदद मिलेगी। ओसीआई कार्ड धारक योजना को नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन के माध्यम से 2005 में पेश किया गया था। इस योजना में भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारत के प्रवासी नागरिकों के रूप में पंजीकृत करने का प्रावधान है, बशर्ते कि वे 26 जनवरी 1950 या उसके बाद भारत के नागरिक रहे हों, या उस तिथि को नागरिक बनने के पात्र थे। हालांकि, ऐसे व्यक्ति जो स्वयं या उनके माता-पिता, दादा-दादी और परदादा-परदादी पाकिस्तान या बांग्लादेश के नागरिक हैं या रहे हैं, वे इसके लिए पात्र नहीं हैं।

मौजूदा ओसीआई सेवा पोर्टल 2013 में विकसित किया गया था और वर्तमान में यह विदेशों में 180 से अधिक भारतीय मिशनों के साथ-साथ 12 विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालयों में संचालित है, जो प्रतिदिन लगभग 2000 आवेदनों का निपटान करता है। पिछले दशक में हुई महत्वपूर्ण तकनीकी प्रगति और ओसीआई कार्डधारकों से प्राप्त फीडबैक को देखते हुए, मौजूदा सीमाओं को दूर करने और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एक नया ओसीआई पोर्टल विकसित किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / सुशील कुमार

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