
– फरार चल रहे उल्फत को आठ मार्च को एटीएस ने जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार कर भेज था जेल
मुरादाबाद, 27 मई (Udaipur Kiran) । उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की अदालत ने हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम को दस साल की सजा और 48 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वह पिछले 22 साल से फरार चल रहा था। उसे आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) ने बीते आठ मार्च को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
थाना कटघर पुलिस ने नौ जुलाई 2002 को जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के सूरनकोट थाना क्षेत्र के फजालाबाद निवासी उल्फत हुसैन उर्फ सैफुल इस्लाम को गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही मूंढापांडे के सट्टू नगला निवासी तकी उर्फ कारी, नागफनी थाना क्षेत्र के डिप्टी गंज झब्बू का नाला निवासी रिजवान और रामपुर के मिलक खानम थाना क्षेत्र के जफर आलम को भी दबोचा था। चारों की निशानदेही पर पुलिस ने हथियार और विस्फोटक सामान बरामद किए थे। इस मामले में सभी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस के मुताबिक सभी आतंकी धार्मिक स्थलों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे।
इस मामले में तकी को अदालत पहले ही सजा सुना चुकी है, जबकि जमानत पर रिहा होने के बाद उल्फत फरार हो गया था। उसके खिलाफ वांरट जारी किया गया। आठ मार्च को एटीएस और कटघर पुलिस ने उसे जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।उधर दो अभियुक्तों की फाइल पर अलग से सुनवाई चल रही है।
इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे-11 छाया शर्मा की अदालत में हुई। अपर शासकीय अधिवक्ता सुरेश सिंह ने अभियोजन का पक्ष रखा और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मंगलवार को आतंकी उल्फत को दस साल की कैद और 48 हजार का जुर्माना लगाया है। सजा सुनाए जाने के बाद आतंकी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।
जमानत मिलने के बाद हो गया था फरार
हिजबुल मुजाहिद्दीन का आतंकी उल्फत हुसैन उर्फ मोहम्मद सैफुल इस्लाम वर्ष 2008 में जमानत मिलने के बाद फरार हो गया था। इसके बाद वह कभी कोर्ट में हाजिर नहीं हुआ। सात जनवरी 2015 को कोर्ट ने गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया। फिर भी उसका सुराग नहीं लगा। पांच मार्च 2025 को दोबारा वारंट जारी किया। उसकी गिरफ्तारी पर पुलिस की ओर से 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। इसके बाद एटीएस और कटघर थाने की पुलिस ने इसे बीती सात मार्च को जम्मू-कश्मीर से गिरफ्तार कर आठ मार्च को जेल भेजा था।
(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल
