
जयपुर, 12 मार्च (Udaipur Kiran) । केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्य व केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को पत्र लिखकर भारत का राष्ट्रीय प्रतीक (अनुचित उपयोग का प्रतिषेध) अधिनियम-2005 की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवाने के दिशा-निर्देश दिए हैं।
केन्द्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त शासन सचिव जी. पार्थसारथी द्वारा जारी पत्र के अनुसार राष्ट्रीय प्रतीक सुस्पष्ट, समुचित अनुपात में हो तथा अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही उपयोग में लाया जाए। यह प्रतीक चिन्ह सारनाथ में मिले सम्राट अशोक के स्तम्भ से सम्बंधित है। इसमें धर्मचक्रपरिवर्तन से जुड़े पहिये की 24 तीलियां, चार सिंह (जिनमें से 3 दिखाई देते हैं), एक सांड और अश्व अंकित है। मुण्डक उपनिषद से लिया गया ‘‘ सत्यमेव जयते’’ देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है।
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(Udaipur Kiran) / रोहित
