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सूचना के अध‍िकार के तहत अभ्‍यर्थी को देनी होगी पीसीसी की उत्‍तर पुस्‍त‍िका, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला

छत्‍तीसगढ़ हाईकोर्ट।

बिलासपुर, 11 सितंबर (Udaipur Kiran) । छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को पीएससी परीक्षा 2005 की सभी उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार के तहत देनी होगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने साल 2005 में ली गई मुख्य परीक्षा के सातों विषय की उत्तर पुस्तिकाएं सूचना के अधिकार के तहत देने के निर्देश दिए हैं।

जानकारी के अनुसार दुर्ग निवासी प्रवीण चंद्र श्रीवास्तव ने पीएससी 2005 की परीक्षा दी थी। 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम लागू होने के बाद अधिनियम के प्रावधानों के तहत मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं देने की मांग की गई थी। लेकिन, लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी, जिसके बाद प्रवीण ने इसकी अपील राज्य सूचना आयोग में की थी। राज्य सूचना आयोग ने भी साल 2015 में अभ्यर्थी के पक्ष में फैसला देते हुए पीएससी को उत्‍तर पुस्‍त‍िका देने के लिए कहा था। राज्य सूचना आयोग के फैसले को दरकिनार करते हुए पीएससी ने 2015 में ही आयोग के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट में हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता गौरव सिंघल ने सुप्रीम कोर्ट के कई मामलों में दिए गए फैसलों की जानकारी दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने बुधवार को परीक्षार्थी को इसका हकदार घोषित किया और पीएससी को उत्‍तर पुस्‍त‍िका देने के निर्देश दिए हैं।

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(Udaipur Kiran) / चन्द्र नारायण शुक्ल

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