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गैंगस्टर एक्ट में दोषी को साढ़े तीन साल की सजा, पांच हजार रुपये का जुर्माना

दहेज हत्या में आरोपित पति को दस साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

मुरादाबाद, 30 नवम्बर (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने शनिवार को 15 साल पहले गैंगस्टर एक्ट में दोषी को साढ़े तीन साल के कारावास सजा सुनाई। साथ ही उस पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुरादाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र में 30 सितम्बर 2009 को तत्कालीन थाना प्रभारी वीपी सिंह ने भगतपुर के गंजो वाली मिलक निवासी अकबर के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मुकदमें की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर आरोपित को गैंगस्टर एक्ट का दोषी करार देते हुए हुए उक्त सजा सुनायी है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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