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युवक की हत्या में चाचा व भाई को उम्रकैद

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 27 मई (Udaipur Kiran) । मुरादाबाद के अपर जिला जज-10 जितेंद्र सिंह की अदालत ने घर के दरवाजे पर पानी डालने के 7 वर्ष पुराने मामले में मंगलवार को मृतक के चाचा व भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही दोनों आरोपितों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

नागफनी थाना क्षेत्र के गुलाब बाग निवासी तस्लीम पर 23 मई 2018 की रात करीब नौ बजे उसके चाचा सगीर और चचेरे भाई समीर ने दरवाजे के बाहर पानी डालने के विरोध में हमला कर दिया। उस पर चाकू से भी वार किया गया था। इस घटना में तस्लीम घायल हो गया था, जिसकी अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने सगीर और उसके बेटे समीर के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की थी।

इस केस की सुनवाई अपर जिला जज-10 जितेंद्र सिंह की अदालत में हुई। एडीजीसी मुनीष भटनागर ने सरकार की ओर से पक्ष रखा। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सगीर और समीर को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोनों पर 35-35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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