जयपुर, 25 नवंबर (Udaipur Kiran) । कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में वृद्धि और कृषि उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू की हुई है। योजना के तहत् कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढे हुए भार को बिना किसी पेनल्टी के मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर नियमित कर दिया जाएगा। योजना 31 दिसम्बर, 2024 तक प्रभावी रहेगी।
डिस्कॉम चेयरमैन व जयपुर डिस्कॉम की प्रबन्ध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि जिन कृषि उपभोक्ताओं ने कनेक्शन लेने के बाद किसी भी कारण से स्वीकृत भार से अधिक क्षमता की मोटर लगाकर अनाधिकृत रूप से अपने विद्युत भार को बढा लिया है, ऐसे कृषि उपभोक्ता इस योजना के तहत अपने बढे हुए भार को मात्र 60 रुपये प्रति एचपी की दर से धरोहर राशि जमा करवाकर नियमित करवा सकते है। ऐसे उपभोक्ताओं से कोई भी पैनल्टी राशि नही ली जाएगी।
योजना से किसानों को फायदा
किसानों को फसल की सिंचाई के लिए पूरी और अच्छी गुणवत्ता की बिजली मिलने के साथ ही फसल को पानी देते समय ट्रांसफॅार्मर जलने की समस्या से निजात मिलेगी। वहीं दूसरी ओर अनाधिकृत बढे हुए विद्युत भार के नियमित होने से डिस्कॉम द्वारा उचित क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाकर किसानों को बिना व्यवधान के बिजली आपूर्ति में मदद मिलेगी।
योजना के प्रावधान
यह योजना 31 दिसम्बर, 2023 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी। ऐसे कृषक जो उसी कुएं पर दूसरी मोटर लगाकर भार वृद्धि करते हैं अथवा दूसरे कुएं पर जो उसी खसरा/खेत/परिसर/मुरब्बा में हो, दूसरी मोटर चालाने के लिए भार बढाते हैं उन्हें इस योजना का लाभ नही दिया जाऐगा, यद्यपि पूर्व में दो मोटरें स्वीकृत हैं एवं कृषक उनके भार में वृद्धि करना चाहता है तो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। इसके साथ ही दो वर्ष पूर्व तक कटे हुए कृषि कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुडवाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है। योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि व नई 11 केवी लाईन एवं सब-स्टेशन का खर्चा डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाऐगा। स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू होने के दौरान यदि किसी कृषि उपभोक्ता के बढे हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि योजना की समाप्ति 31 दिसम्बर, 2024 के उपरान्त भार सत्यापन के लिए विशेष चैंकिंग अभियान चलाया जाएगा और चैकिंग के दौरान स्वीकृत भार से अधिक भार पाए जाने पर बढे हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूल की जाएगी।
कृषि विद्युत उपभोक्ताओं से अपील है कि योजना अवधि में बिना पेनल्टी के मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर अपने बढे हुए भार को नियमित करवाकर स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना का लाभ उठाऐ।
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(Udaipur Kiran)