गुवाहाटी, 07 जनवरी (Udaipur Kiran) । असम पुलिस ने उमरांग्सू पुलिस थाना केस नं. 02/2025 के तहत, खदान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(5)/105 तथा बीएनएस की धारा 21(1) के तहत एफआईआर दर्ज किया है, जो उमरांग्सू खदान घटना की चल रही जांच से संबंधित है।
प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिलते हैं कि खदान अवैध रूप से संचालित हो रही थी। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति, पुणिश नुनिसा को गिरफ्तार किया है। जांच जारी है और घटना से जुड़ी अन्य जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।
उल्लेखनीय है कि 6 जनवरी को उमरांग्सू के 3 किलो क्षेत्र में स्थित कोयला खदान में पानी भरने के बाद 15 मजदूरों के फंसे होने की खबर सामने आई। प्रशासन ने फंसे हुए खनिकों की जान बचाने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं।
पानी का अचानक भराव होने से मजदूरों के पास भागने का कोई मौका नहीं था। पानी घुसने के कारण की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक रिपोर्टों में कहा गया है कि एक भूमिगत जल स्रोत के टूटने के कारण खदान में पानी भर गया। दुर्घटना के समय वहां का दृश्य अराजक था, क्योंकि पानी का स्तर तेजी से बढ़ा, जिससे बचने का रास्ता बंद हो गया और खनिक गहरे गड्ढे में फंस गए।
डिमा हसाओ के पुलिस अधीक्षक, मयंक कुमार झा ने कहा कि कई लोग उमरांग्सू क्षेत्र में कोयला खदान में फंसे हुए हैं। हम अभी तक फंसे लोगों की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं कर पाए हैं।
घटना की खबर फैलने के बाद, आपातकालीन प्रतिक्रिया दलों को तुरंत सक्रिय कर दिया गया।
(Udaipur Kiran) / श्रीप्रकाश