Madhya Pradesh

उज्जैन महापौर की चेतावनी: व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर संचालक अपना नाम एवं मोबाईल नम्बर लिखे नहीं तो होगी कार्यवाही

उज्जैन, 20 जुलाई (Udaipur Kiran) । महापौर मुकेश टटवाल ने शहर के समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठानों के संचालकों से अपील की है कि नगर निगम द्वारा मेयर इन कॉउनसिल का ठहराव क्र. 31, दिनांक 26 सितंबर 2022 के परिपालन में आदेश जारी कर समस्त प्रकार के प्रतिष्ठानों पर संचालक का नाम, मोबाईल नम्बर, रजिस्ट्रेशन क्रमांक का उल्लेख स्पष्ट शब्दों में किये जाना अनिवार्य किया है।

निगम द्वारा जारी आदेश का पालन करते हुए समस्त संचालकगण आज शनिवार से ही अपने प्रतिष्ठानों पर लगे बोर्ड पर संचालक का नाम, मोबाईल नम्बर लिखवाना सुनिश्चित करें। निरीक्षण के दौरान दुकानों पर संचालक का नाम एवं नम्बर नहीं पाया जाता है, तो सम्बंधित दुकान संचालक पर नियमानुसार जुर्माने की कार्यवाही की जाएगी।

शनिवार को महापौर ने निगम अधिकारियों को निर्देशित किया कि मेयर इन कॉउसिंल द्वारा जारी ठहराव का पालन करते हुए शहर के प्रतिष्ठानों पर संचालकों का नाम लिखवाया जाना शतप्रतिशत सुनिश्चित करें। पालन नहीं करने वालों पर नियमानुसार कार्यवाही करें।

दो साल पहले बनाए गए नियम

(1) नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र में स्थापित समस्त होटल, रेस्टोरेंट, लॉज के नाम पट्टीका (साईन बोर्ड) हिंदी भाषा का होना अनिवार्य होकर संबंधितों द्वारा हिंदी भाषा के साथ-साथ अन्य उपयुक्त भाषा का उपयोग किया जा सकेगा।

(2) संबंधित समस्त होटल, रेस्टोरेंट, लॉज के अग्रभाग के आकार को दृष्टिगत रखते हुए अनुपातिक रूप से नाम पट्टीका (साईन बोर्ड) स्थापित किया जा सकेगा।

(3) नाम पट्टीका (साईन बोर्ड) के अक्षर का आकार सामान्य होकर इस प्रकार हो कि वह दूर से दृष्टिगोचर हो।

(4) नाम पट्टीका (साईन बोर्ड) यदि ग्लो साईन बोर्ड हो तो ऐसी स्थिति मे ग्लोसाईन बोर्ड के अक्षर लाल रंग के रखे जाना अनिवार्य होगा।

(5) संबंधितों को इस बात का विशेष द्वारा लगाई गई नाम पट्टीका (साईन बोर्ड) सुव्यवस्थित रहे। अर्थात स्थापित किये गये नाम पट्टीका (साईन बोर्ड) का संधारण कार्य समय-समय पर नियमित किया जाना।

(6) संबंधित संस्थान के संस्थापक , संचालक का नाम एवं मोबाईल नं. तथा दुकान, संस्थान का पंजीयन क्रमांक का उल्लेख नाम पट्टिका (साईन बोर्ड) में अनिवार्य रूप से किया जाना। (7) संबंधितो के द्वारा स्वीकृत नीति अनुसार निर्धारित समयावधि में नाम पट्टिका (साईन बोर्ड) नहीं लगाये जाने पर संबंधित पर राशि रु 2000 प्रथम बार एवं द्वितीय बार राशि रु 5000 का जुर्माना आयुक्त, नगर पालिक निगम उज्जैन द्वारा अधिरोपित किया जाकर वसूल किया जा सकेगा।

(Udaipur Kiran) / ललित ज्‍वेल / राजू विश्वकर्मा

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