– ग्वालियर व्यापार मेले में भी मिलेगी छूट
भोपाल, 14 जनवरी (Udaipur Kiran) । राज्य शासन द्वारा ऐसे गैर परिवहन एवं हल्के परिवहन वाहनों, जिनका जीवनकाल मोटरयान कर लगता है और जिनको वर्ष 2024-25 की कालावधि के दौरान उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला और ग्वालियर व्यापार मेला में विक्रय किया जाता है, उन पर देय जीवनकाल मोटरयान कर की दर पर 50 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह छूट निर्धारित शर्तों के साथ दी गई है।
जनसम्पर्क अधिकारी राजेश पाण्डेय ने मंगलवार को बताया कि ऐसे गैर परिवहन वाहनों (मोटर साइकिल, मोटर कार, निजी उपयोग हेतु ओमनी बस) तथा हल्के परिवहन वाहनों को छूट केवल विक्रय किये गये वाहनों का क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन/ग्वालियर में स्थायी पंजीयन कराने पर ही दी जायेगी। उज्जैन/ग्वालियर के बाहर से आने वाले ऑटोमोबाइल व्यवसायियों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय उज्जैन/ग्वालियर से व्यवसाय प्रमाण पत्र प्राप्त करने तथा इन स्थानों पर मेला प्रांगण में अपनी भौतिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के बाद ही वाहन विक्रय की अनुमति दी जायेगी।
(Udaipur Kiran) तोमर