RAJASTHAN

यूडी टैक्स बकाया : एफसीआई परिसर और तीन दुकानें सीज

यूडी टैक्स बकाया : एफसीआई परिसर और तीन दुकानें सीज

उदयपुर, 11 मार्च (Udaipur Kiran) । नगर निगम द्वारा नगरीय विकास कर (यूडी टैक्स) की वसूली को लेकर लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मंगलवार को राजस्व शाखा द्वारा बड़ी कार्रवाई करते हुए भारतीय खाद्य निगम परिसर (एफसीआई गोदाम) और तीन दुकानों को सीज कर दिया गया।

राजस्व अधिकारी नितेश भटनागर ने बताया कि आयुक्त राम प्रकाश के निर्देशानुसार यह कार्रवाई की गई। भारतीय खाद्य निगम परिसर पर 4,89,964 रुपये तथा शक्ति नगर स्थित तीन दुकानों पर 5,07,833 रुपये नगरीय विकास कर बकाया था। बकाया राशि जमा नहीं होने पर निगम ने परिसरों को सीज कर उनकी व्यावसायिक गतिविधियां बंद करवा दीं।

नगर निगम द्वारा संबंधित परिसरों को पहले ही बकाया टैक्स का नोटिस तामिल करवाया जा चुका था, किन्तु निर्धारित समयावधि में कर जमा नहीं किया गया। नोटिस में यह स्पष्ट किया गया था कि नगर निगम स्वायत्त शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5513 (29.00.2007), 8884 एवं 9356 (24.08.2016) के अनुसार वर्ष 2007 से 2023 तक का पूरा यूडी टैक्स बकाया है।

फर्मों द्वारा संतोषजनक कारण प्रस्तुत न करने पर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धाराओं के तहत यह सख्त कदम उठाया गया। इस कार्रवाई के दौरान सहायक प्रशासनिक अधिकारी विनोद अग्रवाल सहित राजस्व शाखा के अधिकारी एवं भारी पुलिस बल भी मौजूद रहा।

नगर निगम आयुक्त राम प्रकाश ने स्पष्ट किया कि नगरीय विकास कर हर हाल में वसूला जाएगा। सरकार द्वारा इसमें एक वर्ष की छूट दी गई है, जिसका लाभ 31 मार्च तक उठाया जा सकता है। इसके बाद भी यदि किसी संपत्ति का यूडी टैक्स बकाया रहता है तो संबंधित परिसरों को सीज करने की कार्रवाई जारी रहेगी।

शहरवासियों से अपील है कि वे अपनी संपत्तियों को सीज होने से बचाने के लिए शीघ्र ही नगर निगम में अपना बकाया यूडी टैक्स जमा कराएं।

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(Udaipur Kiran) / सुनीता

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