HEADLINES

नाबालिग से तीन साल में दो युवकों ने किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई दोनों अभियुक्तों को सजा

कोर्ट

जयपुर, 24 मई (Udaipur Kiran) । जिले की पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत ने नाबालिग किशोरी से तीन साल में दुष्कर्म करने वाले दो अभियुक्त दीपक और जगदीश को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने दोनों अभियुक्तों पर कुल पांच लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। पीठासीन अधिकारी केसी अटवासिया ने अपने आदेश में कहा कि एक अभियुक्त ने पीडिता से दुष्कर्म कर उसे गर्भवती किया और दूसरा उससे तीन साल पहले दुष्कर्म कर चुका था। यौन अपराध का बाल मन पर गहरा असर होता है। ऐसे में अभियुक्तों के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक विजया पारीक ने अदालत को बताया कि घटना को लेकर पीडिता के पिता ने 12 फरवरी, 2022 को सांभर लेक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया कि उसके 17.5 साल की बेटी पिछले कुछ माह से गुमसुम रहने लगी और उसका शरीर भी भारी लग रहा था। इसके साथ ही वह बार-बार उल्टियां भी कर रही थी। ऐसे में उसने अपनी भाभी के जरिए पुछवाया तो पीडिता ने बताया कि उसके साथ दुष्कर्म हुआ है। पीडिता ने कहा कि करीब तीन साल पहले जब वह पशु चरा रही थी तो जगदीश ने उसके साथ दुष्कर्म किया। वहीं करीब पांच माह पहले वह शौच के लिए गई थी, तब अभियुक्त दीपक ने उसका बलात्कार किया। जिससे वह गर्भवती हो गई। रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर अदालत में आरोप पत्र पेश किया। इसके साथ ही पुलिस ने एक महिला सहित अन्य के खिलाफ जांच लंबित रखी। अदालत में पीडिता ने बयानों में अपनी कहानी दोहराई। वहीं अभियुक्तों की ओर से कहा गया कि उनका पीडिता के परिवार वालों से रुपये के लेनदेन को लेकर झगड़ा था। पीडिता के किसी अन्य व्यक्ति से संबंध थे और उससे वह गर्भवती हो गई थी। जिसे छिपाने के लिए उन पर आरोप लगाया गया है। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दोनों अभियुक्तों को सजा और जुर्माने से दंडित किया है।

—————

(Udaipur Kiran)

Most Popular

To Top