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विद्युत हाइटेंशन लाइन का तार और ट्रांसफार्मर चुराने के दो आरोपितों को दो-दो साल की सजा

सगे भाई की हत्या में दोषसिद्ध आरोपित भाई को 6 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना

मुरादाबाद, 29 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार तपस्या त्रिपाठी की अदालत ने मंगलवार को 25 साल पहले विद्युत हाइटेंशन लाइन का तार और ट्रांसफार्मर चुराने के दो आरोपितों को दो-दो साल की सजा सुनाई। दोनों दोषियों पर चार-चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। मामले में तीन लोगों को मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया था। सुनवाई के दौरान एक आरोपित की मौत हो चुकी है।

कुंदरकी थाने में 16 फरवरी 1998 को बिजली विभाग के जेई अनवर अली ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने बताया कि उपभोक्ता नरेंद्र भूषण ने जानकारी दी है कि उनके बाग में लगा 25 केवीए का ट्रांसफार्मर और 50 मीटर विद्युत हाइटेंशन लाइन का तार चोरी हो गया है। तब लाइनमैन घासी राम ने भी मौके पर जाकर चेक किया तो ट्रांसफार्मर और खंबे से तार गायब था। इस मामले में पुलिस ने एक माह बाद दूल्हा जान, इकबाल और उस्मान निवासी कुंदरकी विद्युत हाइटेंशन लाइन का तार और टांसफार्मर बेचने जा रहे थे।

इस मामले की सुनवाई अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या चार तपस्या त्रिपाठी की अदालत में हुई। मामले में आरोपित दूल्हा जान की मौत हो चुकी है। अदालत ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्यों के आधार पर इकबाल, उस्मान को मंगलवार को दोषी करार देते हुए दो-दो साल के कारावास की सजा सुनाई व चार-चार हजार रूपये जुर्माना लगाया। जुर्माना जमा न करने पर दो-दो माह की अतिरिक्त सजा और काटनी पड़ेगी।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जयसवाल

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