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गैर इरादतन हत्या के मामले में दो को सात – सात साल की सजा

हाथरस ,6 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । सत्र न्यायालय हाथरस ने फैसला सुनाते हुए गैरइरादतन हत्या के मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। यह घटना 29 दिसंबर 2018 की है, जब कोतवाली सादाबाद क्षेत्र के गांव घाटमपुर में विवाद में बनवारी लाल की मौत हो गई थी।

जानकारी के अनुसार, 29 दिसंबर 2018 को शाम करीब 6 बजे बनवारी लाल अपनी पत्नी सुशीला देवी के साथ खेत पर आवारा पशुओं को देखने गए थे। वहां विमल कुमार और मंजू देवी खेत की सिंचाई के लिए पाइप बनवारी लाल के खेत में खड़ी गेहूं की फसल में डाल रहे थे। विरोध करने पर दोनों आरोपियों ने बनवारी लाल पर फावड़े के बेट और ईंटों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल बनवारी लाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 7 जनवरी 2019 को उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। सत्र न्यायाधीश सत्येंद्र कुमार की अदालत ने दोनों आरोपियों को धारा 304 के भाग 2 के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने विमल कुमार और मंजू देवी को 7-7 साल की कैद के साथ 5-5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न चुकाने पर उन्हें 3-3 महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि मृतक की पत्नी सुशीला देवी को दी जाएगी। अभियोजन पक्ष की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विश्वास बहादुर पुंडीर ने पैरवी की।

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(Udaipur Kiran) / मदन मोहन राना

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