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प्रयागराज: हत्या मामले में दो लोगों को आजीवन कारावास की सजा

न्यायालय का प्रतीकात्मक छाया चित्र

प्रयागराज, 29 मार्च (Udaipur Kiran) । हत्या मामले के दो आरोपितों को न्यायालय ने शनिवार को आजीवन कारावास एवं दस- दस हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाया। यह सजा माण्डा थाने की पुलिस की प्रभावी पैरवी की वजह से हुई है।

पुलिस उपायुक्त यमुनानगर विवेक चन्द्र यादव ने बताया कि आपरेशन कन्वेंशन के तहत माण्डा थाने में 17 फरवरी वर्ष 2000 को भेजा थाना क्षेत्र के बकचूंदा गांव निवासी अशोक पासी पुत्र स्वर्गीय परसू पासी और प्रयागराज के मांडा थाना क्षेत्र के ज़ुबैर नगर कस्बा भारतगंज निवासी सलीमुद्दीन पुत्र खलीउद्दीन के खिलाफ हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस टीम ने 12 जून 2000 को दोनों आरोपितों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। पुलिस टीम ने इस मामले की प्रभावी ढंग से पैरवी किया। पैरवी के फलस्वरूप 29 मार्च को अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या 22 ने दोनों आरोपी को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाया। इसके साथ ही धारा-394, 34 भारतीय दण्ड संहिता में 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 5-5 हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 411,34 भादवि में 2-2 वर्ष के कठोर कारावास व 02-02 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया ।

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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल

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