शिवपुरी: चेक बाउंस मामले में दोषी को दो माह का कारावास
शिवपुरी, 27 अगस्त (Udaipur Kiran) ।
ऋण को नहीं चुकाने के मामले में माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाया, जिसके बाद उन्होंने उसे 2 माह का सश्रम कारावास एवं 3 लाख 12 हजार रुपए प्रतिकर के रूप में परिवादी को दिए जाने का आदेश पारित किया। प्रतिकर की राशि अदा ना करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास पृथक से भुगताए जाने का आदेश पारित किया गया। इस प्रकरण में परिवादी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के द्वारा की गई।
परिवाद के अनुसार परिवादी राजकुमारी शर्मा निवासी एबी रोड और आरोपी संतोष शर्मा पुत्र मातादीन शर्मा निवासी वार्ड नं.16 गौशाला शिवपुरी एक-दूसरे से भलीभांति परिचित थे। परिवादी राजकुमारी शर्मा से आरोपी संतोष शर्मा ने अपनी पारिवारिक एवं कैंटीन में सामान बढ़ाने और नई दुकान खोलने की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 2.50 लाख रुपए की राशि 10 जनवरी 2018 को प्राप्त किए थे और उक्त दिनांक को ही उधार ली गई राशि के भुगतान के लिए बंधन बैंक शाखा शिवपुरी का 10 मई 2018 का चेक भुगतान के लिए प्रदत्त किया था। परिवादी राजकुमारी शर्मा ने अभियुक्त संतोष शर्मा के द्वारा भुगतान के लिए प्रदत्त चेक अपनी शाखा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. शाखा शिवपुरी में जमा किया तो आरोपी द्वारा चेक का भुगतान रुकवा देने के कारण बैंक रिटर्न मेमो के साथ वापस प्राप्त हुआ। उक्त चेक बाउंस हो जाने के बाद चेक राशि की मांग के लिए अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से 15 दिवस का नोटिस आरोपी संतोष शर्मा को भेजा गया। आरोपी संतोष शर्मा ने नोटिस के 15 दिवस बीत जाने के बाद भी उक्त धन राशि परिवादी राजकुमारी शर्मा को अदा नहीं की। तब परिवादी राजकुमारी शर्मा ने माननीय न्यायालय के समक्ष धारा 138 परक्राम्य लिखित अधिनियम के तहत परिवाद अपने अधिवक्ता गजेन्द्र सिंह यादव के माध्यम से प्रस्तुत किया।
(Udaipur Kiran) / शरद शर्मा / राजू विश्वकर्मा