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पीएचडी छात्रा से छेडछाड मामले में यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सहित दो दोषमुक्त

कोर्ट

जयपुर, 17 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महानगर प्रथम ने 13 साल पहले पीएचडी छात्रा से छेडछाड के मामले में राजस्थान यूनिवर्सिटी के फिजिक्स विभाग के तत्कालीन प्रोफेसर ऋषि सिंघल व सहायक प्रोफेसर सत्यनारायण डोलिया को संदेह लाभ देते हुए दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा है कि आरोपिताें ने छात्रा को रोक उसका हाथ पकड कर लज्जा भंग की और उसके आपत्तिजनक फोटो खींचकर उसे बदनाम करने की धमकी दी। इसके अलावा छात्रा ने घटना के कई दिनों बाद रिपोर्ट दर्ज कराई और यह साबित नहीं हो पाया कि आरोपिताें ने किस तरह उसके खिलाफ अपराध किया है।

गौरतलब है कि 27 जून 2011 को छात्रा ने गांधी नगर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसने यूनिवर्सिटी के फिजिक्स डिपार्टमेंट के प्रोफेसर ऋषि सिंघल के अंडर में पीएचडी शुरू की और अप्रैल 2010 से फिजिक्स लैब जाना शुरू कर दिया। वहां पर पेपर वर्क प्रोफेसर सिंघल के निर्देशन में होता था और सहायक प्रोफेसर एसएन डोलिया उसके गाइड थे। वह 24 फरवरी 2011 को जब प्रोफेसर सिंघल को अपनी बहन की शादी का कार्ड देने गई तो उन्होंने कहा कि उसका पेपर पब्लिश हो गया है, मिठाई खिलानी होगी। सिंघल ने उसका हाथ पकड कर कहा कि मिठाई एक किस होती है। वह वहां से भागी तो उसका रास्ता रोककर कहा कि पीएचडी करनी है तो यह सब नार्मल है, उसे साथ में सोना भी पडेगा। उन्होंने उसके साथ जबरन शारीरिक होने की कोशिश भी की। इस दौरान उसे सिंघल ने फोन पर बताया कि कोई उसके अश्लील फोटो व लेटर घर पर भेजकर उसे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद में किसी अन्य कॉलेज की प्रिंसिपल को अश्लील फोटो व लेटर भेजे गए। प्रिंसिपल ने यह उसके भाई को बताया और इसके बाद उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई गई।

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(Udaipur Kiran)

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