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साल 2010 में युवक की हत्या के मामले में भतीजे समेत दो को उम्रकैद

कोर्ट की प्रतीकात्मक फोटो

फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के दौरान आरोपित दो सगे भाइयों की हो चुकी है मौत

कानपुर, 09 अप्रैल (Udaipur Kiran) । काकादेव थाना क्षेत्र अंतर्गत मकान के विवाद में नवंबर 2010 में भतीजे द्वारा चाचा की हत्या किये जाने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने भतीजे समेत दो आरोपितों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही अन्य दो आरोपित सगे भाइयों की ट्रायल के दौरान मौत हो चुकी है।

काकादेव थाना क्षेत्र के मतैइया पुरवा में रहने वाली बेबी सोनकर के पति मानसिंह का अपने बड़े भाई कैलाश सोनकर, रमेश चंद्र सोनकर और भतीजे रवि से मकान का विवाद चल रहा था।

मृतक मानसिंह की पत्नी बेबी सोनकर ने बताया कि छह नवंबर 2010 की रात मृतक व अपने पति और बच्चों के साथ घर मे सो रही थीं। तभी इलाके का रहने वाला युवक दिनेश पासी उनके घर आया तभी उसके पीछे रमेश, कैलाश और भतीजा रवि भी आ गया। पति को चाकू से काटकर मौत के घाट उतार दिया। शोर मचाने पर धमकाते हुए परिवार के अन्य लोगों की हत्या करने की भी धमकी दी।

पीड़िता ने आगे बताया कि हत्या करने के बाद आरोपितों ने उसे धमकाते हुए खून से लथपथ कपड़ों में आग लगवा कर शव को सीमेंट की बोरी में भरकर ले गए। घटना के चार दिन बाद हत्यारोपी ने ही पुलिस को अपने भाई की हत्या होने की सूचना दी थी। तब जाकर मृतक की पत्नी ने हिम्मत जुटाते हुए अपने जेठ और भतीजे समेत चार के खिलाफ पति की हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कैलाश, रमेश चन्द्र, भतीजा रवि और पड़ोसी दिनेश पासी को गिरफ्तार ओर जेल भेज दिया था।

मामला फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल पर था। इस बीच कैलाश और रमेश की मौत हो गयी थी।

पीड़ित पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी और बच्चों समेत आठ लोगों के बयान दर्ज कराए गए थे। न्यायलय ने भतीजे रवि और पड़ोसी दिनेश पासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

(Udaipur Kiran) / रोहित कश्यप

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