फिरोजाबाद, 21 नवम्बर (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को गैंगस्टर के दो दोषियों को 2_2 वर्ष से अधिक के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थदंड न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक सिरसागंज उदयवीर सिंह मलिक ने 7 सितंबर 2022 को इरफान पुत्र हरजू निवासी बड़ा घर कलूपुरा घिरोर मैनपुरी के खिलाफ थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था।
वही तत्कालीन थाना प्रभारी उत्तर संजीव कुमार दुबे ने रामू पुत्र देवी दयाल निवासी रविदास नगर नई आबादी सैलई रामगढ़ के खिलाफ 4 फरवरी 2022 को थाने पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 9 अर्चना गुप्ता की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मुरारी लाल लोधी ने बताया मुकदमे के दौरान दोनों आरोपी ने अपना जुर्म का इकबाल कर लिया।
न्यायालय ने दोनों को गैंगस्टर का दोषी माना। न्यायालय ने इरफान को 2 वर्ष, 2 महीने की सजा सुनाई। उसे पर 10000 रुपया अर्थ दंड लगाया है। वही रामू को 2 वर्ष, 6 माह के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर भी 10000 रुपया का लगाया है। अर्थ दंड न देने पर दोनों को 2_2 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़