Haryana

जींद : हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्र कैद

लोगो।

जींद, 11 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहारिया की अदालत ने शुक्रवार को खोखरी गांव में तीन साल पहले हत्या के मामले में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद तथा 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। 28 मार्च 2021 को सदर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि खोखरी गांव में संदीप के खेत में रोहताश व संदीप घायल अवस्था में पड़े हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची तो रोहताश की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने जांच शुरू की तो गांव के राजकुमार ने दिए बयान में बताया कि उसका भाई रोहताश मजदूरी का काम करता था।

28 मार्च को रोहताश के पास किसी का फोन आया और उसे गांव के सरकारी स्कूल के पास बुलाया। इसके बाद रोहताश का मोबाइल फोन बंद आया। परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की और तलाशते हुए संदीप के खेत में पहुंचे तो वहां संदीप और रोहताश घायल अवस्था में पड़े मिले थे। दोनों को अस्पताल पहुंचाया तो रोहताश की मौत हो चुकी थी। रोहताश के शरीर पर कस्सी, लाठी, कैंची से वार के निशान थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो गांव के ही मनजीत उर्फ जीता तथा संदीप उर्फ भारत का नाम सामने आया। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। शुक्रवार को अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश नेहा नोहारिया की अदालत ने दोनों आरोपितों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई।

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(Udaipur Kiran) / विजेंद्र मराठा

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