कोलकाता, 8 मई (Udaipur Kiran) ।
पश्चिम बंगाल पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) द्वारा जांच किए गए एक ड्रग तस्करी मामले में बैरकपुर की प्रथम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना सुनाया।
एसटीएफ के एसपी इंद्रजीत बसु ने गुरुवार शाम बताया कि यह मामला न्यू बैरकपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में दर्ज हुआ था। दोषियों के नाम हैं —
(1) रजदुल मलिक (36 वर्ष), पिता मोहम्मद मलिक (मृत), निवासी गांव सिराजनगर, मुर्तिया, थाना रेजीनगर, जिला मुर्शिदाबाद।
(2) शरीफ शेख (24 वर्ष), पिता तारिजुल शेख, निवासी दक्षिण लटीयरपाड़ा, बड़ा मस्जिद के पास, पोस्ट बांसगाड़ा, थाना लालगोला, जिला मुर्शिदाबाद।
इन दोनों के खिलाफ न्यू बैरकपुर थाने में प्राथमिकी संख्या 220/2022, धारा 21(सी)/29 एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच एसटीएफ पश्चिम बंगाल द्वारा की गई थी और जांच पूरी होने के बाद दोनों के विरुद्ध आरोपपत्र दायर किया गया।
इस मामले की सुनवाई विशेष लोक अभियोजक अधिवक्ता सत्यव्रत दास के नेतृत्व में हुई। मामले में शिकायतकर्ता उप-निरीक्षक कौशिक घोष और जांच अधिकारी उप-निरीक्षक अनुभव साहा थे।
उल्लेखनीय है कि 21 जून, 2021 की दोपहर, एसटीएफ की टीम ने उप-निरीक्षक कौशिक घोष के नेतृत्व में न्यू बैरकपुर थाना अंतर्गत डॉ. एच. एन. मुखर्जी रोड, भट्टाचार्यपाड़ा, चंद्रपाली, मिलन मंदिर कम्युनिटी हॉल के पास छापेमारी कर रजदुल और शरीफ को भारी मात्रा में हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया था। इसी के आधार पर एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया था।
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
