सोनीपत, 6 जून (Udaipur Kiran) । सोनीपत के जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाणी गोपाल शर्मा ने मोबाइल
और नकदी लूटने के मामले में दोषी पाए गए दो आरोपियों को पांच-पांच साल की कठोर कारावास
की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह मामला 6 जुलाई 2023 का है, जब मध्यप्रदेश के जिला टीकमगढ़
के गांव रनसागरा निवासी सुरेंद्र कुमार ने सिटी थाना में शिकायत दर्ज कराई थी। सुरेंद्र
कुमार ने बताया था कि वह भिवानी की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं और वहां से मध्यप्रदेश
लौटते समय रात को सोनीपत बस अड्डा पहुंचे थे। रेलवे स्टेशन जाने के लिए उन्होंने एक
ई-रिक्शा किराए पर लिया। ई-रिक्शा में चालक के साथ एक अन्य युवक भी सवार था।
सुरेंद्र को रास्ते का ज्ञान नहीं था, इसलिए उन्होंने स्टेशन
पर छोड़ने को कहा, परंतु चालक उसे स्टेशन की बजाय गांव जाहरी फ्लाईओवर के पास ले गया।
वहां दोनों ने उसे डराकर उसका मोबाइल फोन और 800 रुपये नकद छीन लिए। शोर मचाने पर राहगीरों
ने दोनों को पकड़ लिया और पिटाई के बाद पुलिस के हवाले कर दिया।
पकड़े गए आरोपियों की पहचान गढ़ी घसीटा निवासी राहुल और श्याम
नगर निवासी प्रवेश कुमार के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपियों से छीना गया मोबाइल, नकदी
और वारदात में इस्तेमाल ई-रिक्शा बरामद कर लिया। अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते
हुए दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया और सजा सुनाई। जुर्माना न भरने पर छह माह की
अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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(Udaipur Kiran) शर्मा परवाना
