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लूट के दो दोषियों को सात-सात साल का कारावास

दलित किशोरी से छेड़छाड़ में एक को तीन वर्ष का कठोर कारावास

– अदालत ने प्रत्येक पर लगाया तीन हजार का अर्थदंडहमीरपुर, 17 मार्च (Udaipur Kiran) । सोमवार को महिला पर तमंचा लगा घर से नकदी व गहने लूटकर ले जाने के साढ़े 13 साल पुराने मामले में विशेष न्यायाधीश डकैती कोर्ट अनिल कुमार खरवार की अदालत ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने दो दोषियों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर तीन हजार का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता मणिकर्ण शुक्ल ने अदालत को बताया कि मुस्करा थानाक्षेत्र के कस्बा मोहल्ला छह थोक निवासी पीड़ित मुन्नालाल साहू ने 29 जुलाई 2011 को तहरीर दी थी। बताया था कि 28 जुलाई 2011 को वह किसी काम से घर से बाहर गया था। घर में उसकी पत्नी मालती अकेली थी। तभी दोपहर करीब 12 बजे दो व्यक्ति उसके घर आए और पत्नी से उसके बारे में जानकारी ली, जिसपर पत्नी ने बाहर होने की बात कही। तभी दूसरे ने उससे पानी मांगा और जैसे ही उसकी पत्नी पानी लाने के लिए मुड़ी कि तभी दूसरे व्यक्ति ने उसके तमंचा लगाकर पैसे व गहने निकालने को कहा, इतने पर उसकी पत्नी घबरा गई। दोनों ने उसके बैड के रैक में रखे 10 हजार की नकदी और बगल में रखे बॉक्स से गहने लूटकर ले गए हैं। तहरीर के आधार पर पुलिस ने दो अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी। वादी की निशानदेही पर चार अगस्त 2011 को पुलिस ने दोनों आरोपियों जलालपुर थानाक्षेत्र के पुरैनी गांव निवासी भोला राजपूत व देशराज राजपूत को गिरफ्तार कर लूट का माल बरामद किया था। पुलिस ने आरोप पत्र तैयार कर कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उक्त दोनों दोषियों भोला व देशराज को सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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