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गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को ़18 साल पुराने मामले में पांच-पांच साल की सजा

नौ वर्ष पूर्व नाबालिग से दुष्कर्म में 14 साल की सजा, 60 हजार रुपये का जुर्माना

मुरादाबाद, 31 जनवरी (Udaipur Kiran) । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत ने शुक्रवार को 18 साल पुराने मामले में गैंगस्टर एक्ट के दो दोषियों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुरादाबाद के थाना भोजपुर में 29 फरवरी 2008 को तत्कालीन थाना प्रभारी पीडी शर्मा ने मैदनीपुर निवासी रामपाल और दलीप सिंह के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कराया था। इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सियाराम चौरसिया की अदालत में की गई। न्यायालय ने दोनों आरोपितों को गैंगस्टर एक्ट का दोषी पाते हुए पांच-पांच साल के कारावास की सजा के साथ प्रत्येक पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

(Udaipur Kiran) / निमित कुमार जायसवाल

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