
फिरोजाबाद, 06 फ़रवरी (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने वृहस्पतिवार को जानलेवा हमले के दो दोषियों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना मटसेना क्षेत्र में 6 जुलाई 2018 को बाइक सवारों ने बृजेश निवासी रसीदपुर कनेटा को गोली मारकर घायल कर दिया था। वह दुकान बंद कर आटो से घर आ रहा था। गांव में आटो से उतर कर घर जाते समय मारपीट करने के बाद उसे गोली मार दी। इस दौरान पीछे से उसका भाई संदीप आ रहा था। उसने शोर किया तो हमलावर धमकी देकर भाग गए। संदीप ने रसीदपुर कनेटा निवासी राहुल तथा वीकेश सहित पांच लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया।
मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश पोक्सो कोर्ट संख्या तीन राजीव सिंह की अदालत में चला। अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे एडीजीसी प्रिय प्रताप सिंह ने बताया मुकदमे के दौरान गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने राहुल तथा वीकेश को दोषी माना। न्यायालय ने दोनों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर 6-6 हजार रुपया का अर्थ दंड लगाया है।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़
