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रिश्वत लेने के दो दोषियों को तीन-तीन साल का कारावास

कोर्ट  (फाइल फोटो)

रांची, 28 जनवरी (Udaipur Kiran) । सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने रिश्वत लेने के आरोपित सीसीएल रामगढ़ के तत्कालीन अपर डिवीजन क्लर्क दिलीप कुमार और सेवानिवृत क्लर्क सुरेश कुमार को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जुर्माने की राशि नहीं देने पर दोषियों को दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक दोनों सीसीएल के एक कर्मचारी की एरियर देने की प्रक्रिया पूरी करने के एवज में 2500 रुपये रिश्वत की मांग की थी जिसकी शिकायत सीसीएलए के कर्मचारी विदेशिया घासी ने 21 फरवरी 2019 को की थी। इसकी शिकायत पर सीबीआई टीम ने दूसरे दिन रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था।

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(Udaipur Kiran) / विकाश कुमार पांडे

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