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गैर इरादतन हत्या में दो दोषी भाइयों को चार वर्ष की सजा

हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास

हमीरपुर, 20 मार्च (Udaipur Kiran) । गुरुवार को गैर इरादतन हत्या के 11 साल पुराने मामले में एडीजे प्रथम पीके जयंत की अदालत ने दो दोषियों को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक पर पांच हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश तिवारी ने बताया कि कुरारा थानाक्षेत्र के क्योटरा गांव निवासी वादी मुकदमा बच्चालाल ने सात जनवरी 2014 को तहरीर दी थी। बताया कि गांव निवासी दो भाइयों जसराम निषाद व मनोहर लाल निषाद ने उसके साथ गाली गलौज व मारपीट की है। इससे उसे गंभीर चोंट आई हैं। पुलिस ने घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मामले में पुलिस ने 28 जनवरी को उक्त दोनों भाइयों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्जकर आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने उक्त दोनों भाइयों जसराम व मनोहर लाल को सजा सुनाई है।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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