CRIME

रास्ता रोककर मारपीट के दो मामले दर्ज

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शिमला, 10 नवंबर (Udaipur Kiran) । जिला के तहत अलग-अलग दो मामलों में दो लोगों का रास्ता रोककर उनके साथ मारपीट करने के मामले प्रकाश में आए है। एक मामले में व्यक्ति अपने खेतों से घास लेकर लौट रहा था, जिसका अन्य व्यक्ति ने रास्ता रोककर मारपीट की, जबकि दूसरे मामले में व्यक्ति सिलेंडर लेने दुकान जा रहा था तो पांच लोगों ने उसके साथ मारपीट की है।

ढली थाना के तहत दर्ज मामले में कुंदन पुत्र स्व.माठू राम निवासी गांव शाहली डाकघर बल्देयां तहसील और जिला शिमला ने बताया कि जब वह अपने खेत से घास लेने के बाद घर लौट रहा था तो जय प्रकाश ने उसे रास्ते में रोक लिया और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा और उसे जान से मारने की धमकी दी। उसने लात-घूंसों से मारपीट शुरू कर दी तथा उसकी पिटाई के कारण उसके सिर, माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर शारीरिक चोटें आई है। पुलिस ने बी.एन.एस. की धारा 126(2),115(2), 351(2), 352 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

उधर, पुलिस थाना कुमारसैन के तहत रेवा दास पुत्र स्व.गुलाबू राम निवासी गांव चजोट डाकघर कांगल तहसील कुमारसैन ने बताया कि वह कुमारसैन से घर पहुंचा और इस दौरान उसकी पत्नी गैस पर खाना बनाने लगी तो गैस सिलेंडर खत्म हो गया। वह गैस सिलेंडर लेने के लिए घर से दुकान जा रहा था तो रास्ते में जब वह चजोट (कांगल) में तेज राम के घर पहुंचा तो कैलाश चंद पुत्र अंबा दत्त, रमेश चंद पुत्र अंबा दत्त, बीना देवी पत्नी कैलाश चंद, लीला देवी पत्नी रमेश चंद और पवन पुत्र रमेश चंद निवासी छजोत ने पीछे से आकर उसके पैरों पर डंडे से वार किया, जिससे वह तेज राम के घर के आंगन में गिर गया। उसके गिरते ही कैलाश चंद ने उसके सिर पर डंडे से वार किया। सभी ने उसे डंडों, लात-घूंसों से पीटा और जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने बी.एन.एस. की धारा 191(2), 352, 351(2), 115(2) के तहत मामला दर्ज कर अन्य कारणों की जांच शुरू कर दी है।

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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा

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