फिरोजाबाद, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । न्यायालय ने गुरुवार को जानलेवा हमले के दोषी दो भाइयों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उन पर अर्थ दंड लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
थाना पचोखरा पर वर्ष 1999 में सत्यवीर तथा विनोद उर्फ पप्पू पुत्रगण विजेंद्र सिंह के खिलाफ कातिलाना हमला करने का मुकदमा दर कराया गया था। दोनों नगला खरगा थाना पचोखरा के रहने वाले हैं। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमा अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 7 की अदालत में चला। मुकदमे के दौरान कई गवाहो ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दोनों भाइयों को दोषी माना।
न्यायालय ने दोनों भाइयों को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 20-20 हजार रुपया अर्थ लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़