हिसार, 19 जुलाई (Udaipur Kiran) । एडीजे
गगनदीप की अदालत ने जिले के गांव मुगलपुरा में आठ साल पहले जमीनी विवाद की रंजिश में
घर में घुसकर महिला पर हमला करने के मामले में दो भाइयों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई
है। दोषी सुरेंद्र उर्फ शैलेंद्र व उसके भाई कृष्ण 30-30 हजार का जुर्माना भी लगाया
है। अदालत ने दोनों भाइयों को तीन दिन पहले दोषी करार दिया था, जिन्हें शुक्रवार को
सजा सुनाई गई।
अदालत में चले मामले के अनुसार
मुगलपरा निवासी ललिता ने बताया कि उसके पति हरदीप के दो अन्य भाई कुलदीप व संदीप दोनों
बड़े हैं। तीनों ही शहर में मजदूरी करते हैं। सुबह काम पर चले जाते हैं और शाम को वापस
घर आ जाते हैं। 15 मई 2016 को वह और उसकी चचेरी सास सुनीता व उसकी सास चन्द्रों घर
में बैठी बातचीत कर रही थी। अचानक जोगिन्द्र उर्फ बबलू घर के अंदर आ गया। उसकी सास
ने उसे टोका कि क्या बात है। इस पर वह जोर से कहने लगा कि वह गली में उन्हें प्लाट
की जगह देगा, इतना कहते ही पूर्व सरपंच सहित अन्य घर में घुस आए। उन्होंने उसकी सास
चन्द्रो को पकड़ लिया और घसीट कर बाहर खींचने लगे जिसको मैने व मेरी काक सास सुनीता
ने छुड़वाने की कोशिश की तो सुरेंद्र व कृष्ण ने कस्सी से वार किया था। इसी मामले में
उकलाना पुलिस ने ललिता की बयान पर केस दर्ज किया था। इसी मामले में अदालत ने दोनों
को सजा सुनाई है।
(Udaipur Kiran) / राजेश्वर / सुमन भारद्वाज / SANJEEV SHARMA