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गैंगरेप के आरोपित दो सगे भाइयों को बीस साल की सजा, बीस- बीस हजार का अर्थ दण्ड

कोर्ट  से सजा

सुल्तानपुर, 5 जून (Udaipur Kiran) । नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के आरोपित दो सगे भाईयों को न्यायालय पाक्सो कोर्ट ने बीस- बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही बीस- बीस बीस हजार रुपये था अर्थ दण्ड भी लगाया है।

थाना हलियापुर के एक गाँव निवासी पिता ने सितंबर 20218 में 16 वर्षीय बेटी को फोन कर बुलाना तथा कमरे में ले जाकर बारी-बारी से दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा पंजीकृत कराया था। पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद फैजाबाद जिले के थाना कुमारगंज इटौजा निवासी आरोपित प्रदीप यादव, एवं राज कुमार यादव पुत्रगण स्व0 साधूराम यादव को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा 20,-20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

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(Udaipur Kiran) / दयाशंकर गुप्ता

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