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छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष कारावास की सजा

छेड़छाड़ के मामले में दो आरोपियों को पांच-पांच वर्ष के कारावास की सजा

दोनों आरोपियों पर सात-सात हजार रुपए का लगा जुर्माना

लखीमपुर खीरी, 26 सितंबर (Udaipur Kiran) । छेड़छाड़ के एक मामले में पाक्साे एक्ट में दोषी पाए जाने पर न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व सात-सात हजार रुपए के जमाने की सजा सुनाई है।

विशेष लोक अभियोजन पाक्साे कोर्ट के अधिवक्ता बृजेश कुमार पांडे ने गुरुवार काे बताया कि निघासन थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 125/2015 धारा 7/8 पाक्साे की सुनवाई के दौरान पीड़िता सहित 6 अन्य गवाहों, जिनमें महिला कांस्टेबल और विवेचन भी शामिल हैं की गवाही व साक्ष्यों के आधार पर आराेपी बलराम सिंह व मनोज सिंह को दोषी करार दिया है। काेर्ट ने दाेनाें दाेषियाें काे पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास के साथ-साथ 7000-7000 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी सुनाई है। न्यायाधीश राहुल सिंह प्रथम द्वारा प्रतिकार के रूप में पीड़िता को 10 हजार दिए जाने का आदेश भी किया गया है।

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(Udaipur Kiran) / देवनन्दन श्रीवास्तव

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