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फिरोजाबाद के जानलेवा हमला मामले में दो दोषियों को दस-दस वर्ष की जेल

प्रतीकात्मक फोटो

फिरोजाबाद, 18 सितंबर (Udaipur Kiran) । जिले की एक विशेष अदालत ने जानलेवा हमला मामले के दो दोषियों को बुधवार को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक दोषी पर 20500 रुपये का अर्थ दंड भी लगाया है। अर्थ दंड न देने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (स्पेशल पोक्सो कोर्ट संख्या-1) अवधेश कुमार सिंह की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष के मुताबिक थाना पचोखरा के पमांरी निवासी महेंद्र सिंह पुत्र मंगली प्रसाद के साथ गांव के युवकों ने 7 अप्रैल 2017 को पैसे के लेनदेन को लेकर मारपीट की थी, उसका गला दबा हत्या का प्रयास किया। बाद में उसे कुएं में फेंक दिया। दूसरे दिन 8 अप्रैल को पता चलने पर महेंद्र सिंह के भतीजे राजकुमार ने वहां पहुंचकर लोगों की मदद से चाचा को कुएं से निकाला। होश में आने के बाद चाचा ने आपबीती बताई। राजकुमार पुत्र गिरिराज ने सनी पुत्र सुरेश चंद्र उर्फ भानु तथा मुकेश पुत्र उदयवीर निवासी पमारी के खिलाफ जानलेवा हमले का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक अरवेश कुमार शुक्ला ने की। शुक्ला ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी। कई साक्ष्य न्यायालय के सामने पेश किए गए। गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर अदालत ने सनी और मुकेश को दोषी माना। अदालत ने दोनो को 10-10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।

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(Udaipur Kiran) / कौशल राठौड़

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