झुंझुनू, 25 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पोक्सो एक्ट) झुंझुनू ने दुष्कर्म केस में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को धारा 3/4 पोक्सो एक्ट में 20 वर्ष का कठोर कारावास व 50 हजार रुपये के अर्थ दण्ड तथा धारा 450 भादस में 7 वर्ष का कठोर कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
गौरतलब है कि 13.04.2019 को परिवादी ने पुलिस थाना उदयपुरवाटी में रिपोर्ट दर्ज करवाई कि 12.04.2019 को पीड़िता घर पर अकेली थी। आरोपित ने उसके साथ दुष्कर्म किया तथा जाते वक्त धमकी देकर गया कि उक्त घटना के बारे में किसी को बताया तो तुझे जान से मार दूंगा। आरोपित सुरेश कुमार पुत्र बद्रीप्रसाद जाति गुर्जर निवासी ढाणी साल्या हाली तन छापोली को विभिन्न धाराओं दोषी मानकर दण्डित किया गया है। प्रकरण में राज्य सरकार की तरफ से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक सुरेन्द्र सिंह भामू व एडवोकेट श्रवण कुमार सैनी द्वारा की गई।
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(Udaipur Kiran) / रमेश