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तुर्की की कंपनी सेलेबी ने सुरक्षा मंजूरी रद्द करने को दिल्ली हाई कोर्ट में दी चुनौती

दिल्ली हाईकोर्ट

नई दिल्ली, 17 मई (Udaipur Kiran) । देश के एयरपोर्ट पर ग्राऊंड हैंडलिंग का काम करने वाली तुर्की की कंपनी कार्गो ऑपरेटर सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसके सिक्योरिटी क्लीयरेंस को निरस्त करने के केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती दी है। हाई कोर्ट इस याचिका पर 19 मई को सुनवाई करेगा।

सेलेबी की याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार का उसे प्रतिबंधित करने का फैसला मनमाना और बिना ठोस वजह के है। नागरिक विमानन मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन (बीसीएएस) के जरिये कार्रवाई करते हुए सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस 15 मई को वापस ले लिया है।

सेलेबी का सिक्योरिटी क्लियरेंस राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर वापस लिया गया है। ये फैसला ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को तुर्की के समर्थन के बाद लिया गया है। सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राईवेट लिमिटेड की मूल कंपनी तुर्की की कंपनी सेलेबी एविएशन होल्डिंग है।

याचिका में कहा गया है कि सेलेबी का सिक्योरिटी क्लीयरेंस वापस लेने का आदेश देने के पहले उसे न तो कोई नोटिस दिया गया और न ही उसका पक्ष पूछा गया। सेलेबी ने कहा है कि भारत सरकार का फैसला भ्रमपूर्ण और बेवजह है। सरकार के इस फैसले से विदेशी निवेशकों का भरोसा डगमगा जाएगा और इससे 3800 भारतीय कर्मचारियों पर असर पड़ेगा।

याचिका में कहा गया है कि सेलेबी पर मालिकाना हक भले तुर्की का है लेकिन इसका प्रबंधन और नियंत्रण भारतीय टीम के हाथों में है। सेलेबी ने कहा है कि भारत के एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैंडलिंग का उसका करीब एक दशक का ट्रैक रिकॉर्ड साफ-सुथरा रहा है।

(Udaipur Kiran) / संजय

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(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी

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