WORLD

ट्रंप प्रशासन को शीर्ष अदालत से राहत, दो अरब डॉलर की विदेशी सहायता का भुगतान करने के आदेश पर रोक

अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट।

वाशिंगटन, 27 फरवरी (Udaipur Kiran) । संयुक्त राज्य अमेरिका के मुख्य न्यायाधीश जॉन रॉबर्ट्स ने बुधवार को ट्रंप प्रशासन को आधी रात तक दो अरब डॉलर की विदेशी सहायता का भुगतान करने के आदेश पर रोक लगा दी। ट्रंप प्रशासन ने दावा किया था कि वह निचली अदालत की तय की गई सीमा पर भुगतान करने में असमर्थ है।

सीएनएन की खबर के अनुसार, देश की सर्वोच्च अदालत में पहुंचा यह मसला कार्यकारी शाखा के भीतर शक्ति को मजबूत करने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापक प्रयासों के साथ न्यायाधीशों को टकराव की राह पर ले जा सकता है। मुख्य न्यायाधीश रॉबर्ट्स का आदेश मामले में उठाए गए अंतर्निहित प्रश्नों का समाधान नहीं करता। बल्कि, इसने अदालत को मामले में लिखित दलीलों की समीक्षा करने के लिए कुछ दिन का समय देने के लिए प्रशासनिक रोक लगाई है।

मुख्य न्यायाधीश ने प्रशासन पर मुकदमा करने वाले समूहों से शुक्रवार तक जवाब देने को कहा। ट्रंप प्रशासन आधी रात की समय सीमा से कुछ घंटे पहले बुधवार देररात सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और न्यायाधीशों से तुरंत कदम उठाने का आग्रह किया। पिछले महीने पदभार संभालने के बाद ट्रंप दूसरी बार न्यायालय पहुंचे हैं। ट्रंप से संबंधित एक और लंबित मामला राष्ट्रपति द्वारा विशेष वकील के कार्यालय में नेतृत्व को बर्खास्त करने से संबंधित है।

नई अपील में मुद्दा विदेश विभाग और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट से अरबों डॉलर की विदेशी सहायता का है। इसे जनवरी में ट्रंप ने रोक दिया था। पूर्व राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा नामित अमेरिकी जिला न्यायाधीश अमीर अली ने मामले पर विचार करते समय उस धन को जारी करने के लिए एक अस्थायी आदेश दिया था। अली ने बुधवार रात 11:59 बजे तक भुगतान करने का आदेश दिया था। ट्रंप प्रशासन ने अदालत से कहा है कि न्यायाधीश के अनुरोध को पूरा करने में कई सप्ताह लगेंगे।

—————

(Udaipur Kiran) / मुकुंद

Most Popular

To Top