
उ. 24 परगना, 24 मई (Udaipur Kiran) । टिटागढ़ नगरपालिका के चार नंबर वार्ड स्थित बांसबगान इलाके में हुए विस्फोट के मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस पार्षद अरमान मंडल को शनिवार को बैरकपुर अदालत ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। अदालत में टिटागढ़ थाने की पुलिस ने अरमान को पेश किया, जिसके बाद यह फैसला सुनाया गया।
घटना बीते सोमवार सुबह जब बांसबगान इलाके में एक बहुमंजिली इमारत के फ्लैट में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी। जांच के दौरान पता चला कि विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि फ्लैट की ईंट की दीवार उड़ गई और उसके टुकड़े नीचे की झोपड़ियों की छतों पर जा गिरे। इस घटना के बाद पुलिस ने तत्काल जांच शुरू की और फ्लैट की चाबी तृणमूल पार्षद अरमान मंडल के पास होने की पुष्टि की।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, यह फ्लैट लोकसभा चुनाव के समय ‘पार्टी के काम’ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। प्रमोटर का दावा है कि फ्लैट पर अरमान मंडल ने कब्जा कर रखा था।
पुलिस ने मामले में अरमान मंडल के साथ-साथ उनके दो सहयोगियों—अरशद खान और शाहरुख को भी गिरफ्तार किया है। तीनों को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था। शनिवार को अरमान को अदालत में पेश किए जाने पर पुलिस ने उनकी हिरासत की मांग की, जिसे मानते हुए अदालत ने 10 दिन की न्यायिक हिरासत का आदेश दिया।
इस विस्फोट ने इलाके में सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं और मामले की जांच अब गहराई से की जा रही है।
(Udaipur Kiran) / अनिता राय
