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दो सौ करोड़ की ठगी मामले में जब्त की गईं 26 गाड़ियों की नीलामी के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर मुहर

DELHI HIGH COURT.

नई दिल्ली, 16 जुलाई (Udaipur Kiran) । दिल्ली हाई कोर्ट ने रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह से कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में जांच के दौरान ईडी की ओर से जब्त 26 गाड़ियों की नीलामी करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुकेश चंद्रशेखर की याचिका खारिज करते हुए ये आदेश दिया।

हाई कोर्ट ने कहा कि जब्त किए गए वाहन धीरे-धीरे खराब होंगे। ऐसे में उन वाहनों को बेचकर मिले पैसै को फिक्सड डिपॉजिट कर दिया जाए। 14 फरवरी 2023 को पटियाला हाउस कोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया था कि वो कथित तौर पर 200 करोड़ रुपये की ठगी के मामले में जांच के दौरान जब्त 26 गाड़ियों की नीलामी करे।

इस मामले में ईओडब्ल्यू ने 16 जनवरी 2023 को चार्जशीट दाखिल की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस नोरा फतेही ने 13 जनवरी 2023 को अपना बयान दर्ज कराया था। तीन जनवरी 2023 को बॉलीवुड एक्ट्रेस चाहत खन्ना ने इस मामले में अपना बयान दर्ज कराया था। इस मामले में आर्थिक अपराध शाखा ने चाहत खन्ना को गवाह बनाया है।

आर्थिक अपराध शाखा के मुताबिक चाहत खन्ना तिहाड़ जेल में सुकेश चंद्रशेखर से मिलने जाती थी। चाहत खन्ना को सुकेश ने दो लाख रुपये और एक महंगी घड़ी दी थी। इस मामले में ईडी ने कोर्ट को बताया था कि सुकेश ने स्वीकार किया था कि 57 करोड़ रुपये अदिति सिंह से लिए लेकिन जांच में पाया गया कि उसने 80 करोड़ रुपये लिये थे। ईडी ने कहा था कि सुकेश ही इस मामले का मास्टरमाइंड है। इस मामले में उसने अदिति सिंह को पहला फोन लैंडलाइन से किया था। ईडी ने कहा कि सुकेश ने बताया कि इस पैसे से गाड़ी, लग्जरी आइटम और गिफ्ट खरीदे गए।

ईडी के मुताबिक सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलीन के लिए उपहार खरीदने के लिए उस अवैध धन का इस्तेमाल किया, जो उसने शिवेंद्र सिंह की पत्नी अदिति सिंह समेत दूसरे हाई-प्रोफाइल लोगों से धोखाधड़ी कर वसूला था। ईडी के मुताबिक इस पूरे अपराध के लिए सुकेश ने ढांचा तैयार किया और अपराध को अंजाम दिया। दिल्ली पुलिस ने सुकेश चंद्रशेखर पर मकोका लगाया है।

(Udaipur Kiran) / संजय

(Udaipur Kiran) पाश / पवन कुमार श्रीवास्तव

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