Jammu & Kashmir

परिवहन आयुक्त ने ई-रिक्शा का किराया 10 रुपये प्रति किलोमीटर किया तय , अन्य सभी ऑटो-रिक्शा के लिए मीटर अनिवार्य

श्रीनगर 8 जनवरी (Udaipur Kiran) । जम्मू-कश्मीर परिवहन आयुक्त विशेष पॉल महाजन ने शनिवार को कहा कि इलेक्ट्रिक रिक्शा का किराया प्रति यात्री 10 रुपये प्रति किलोमीटर तय किया गया है जो अधिकतम 6 किलोमीटर की दूरी तक होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अन्य सभी ऑटो-रिक्शा के लिए मीटर अनिवार्य कर दिया गया है।

आयुक्त ने श्रीनगर में पत्रकारों से बात करते हुए चेतावनी दी कि यात्रियों से अधिक पैसे लेने वाले या बिना उचित परमिट के वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए आयुक्त ने जोर देकर कहा कि दुर्घटनाएं रोकने में चालकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा चालक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने चालकों से तेज गति से वाहन चलाने और हेलमेट न पहनने जैसे उल्लंघनों से बचने का आग्रह किया।

ड्राइविंग लाइसेंस के मुद्दे पर उन्होंने जारी करने में देरी की बात स्वीकार की लेकिन आश्वासन दिया कि लाइसेंस प्रिंटिंग के लिए नया टेंडर लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही डाक से लाइसेंस वितरित किए जाएंगे। इस बीच चालकों को अपने लाइसेंस तक डिजिटल पहुंच के लिए डिजिलॉकर ऐप का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। आयुक्त ने नागरिकों से निर्धारित मार्गों का अनुसरण करने का भी आग्रह किया और इस बात पर जोर देते हुए कि सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए गए हैं।

(Udaipur Kiran) / सुमन लता

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