शिमला, 04 जून (Udaipur Kiran) । हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत शिक्षकों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। यह प्रतिबंध आगामी 5 जून 2025 से प्रभावी होगा और पूरे शैक्षणिक सत्र 2025-26 की समाप्ति तक लागू रहेगा।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार यह निर्णय शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियों के सुचारू संचालन और विद्यार्थियों की पढ़ाई में किसी प्रकार की बाधा से बचने के उद्देश्य से लिया गया है। सरकार का मानना है कि सत्र के बीच में तबादलों से न केवल शिक्षण व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित होती है।
राज्य के शिक्षा विभाग ने इस आदेश को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं और साफ किया है कि इस अवधि में किसी भी शिक्षण स्टाफ का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा चाहे वह स्कूल हो या महाविद्यालय।
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(Udaipur Kiran) / उज्जवल शर्मा
