Haryana

हरियाणा विधानसभा के कर्मचारियों को कार्य कुशलता बढ़ाने का प्रशिक्षण

चंडीगढ़, 9 अप्रैल (Udaipur Kiran) । हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान के डिविजनल प्रशिक्षण केंद्र में बुधवार को हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों का प्रशिक्षण संपन्न हो गया। यह प्रशिक्षण एक अप्रैल को शुरू हुआ था। प्रशिक्षण का उद्देश्य कर्मचारियों की कार्य कुशलता को बढ़ाना था ताकि उन्हें अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों का एहसास हो। हरियाणा विधान सभा के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण में एक और दो अप्रैल को प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की ट्रेनिंग हुई। विधान सभा के रिपोर्टर और पर्सनल स्टाफ की ट्रेनिंग 2 से 4 अप्रैल तक चली। 3 से 5 अप्रैल तक मिसलेनियस स्टाफ की ट्रेनिंग हुई। सहायकों का प्रशिक्षण 5 अप्रैल, 7 अप्रैल और 8 अप्रैल को हुआ। 7 से 9 अप्रैल तक क्लर्कों का प्रशिक्षण हुआ।

इस दौरान स्टाफ के कर्तव्य, डायरी लेखन, डिस्पैचर की ड्यूटी, फाइलों से संबंधित कामकाज, रिकॉर्ड प्रबंधन और रखरखाव, फाइल की रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड रिटेंशन शेड्यूल, रिकॉर्ड की छंटाई, हरियाणा सिविल सर्विस (सरकारी कर्मचारी आचरण) नियम 2016, हरियाणा सिविल सेवा (पी एंड ए) नियम, 2016, वेतन एवं एसीपी नियम 2016, संबंधित अधिनियमों और न्यायालय के निर्णयों में प्रावधान की जानकारी दी गई है। सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम राशि की स्वीकार्यता एवं प्रक्रिया संबंधी जानकारी भी विस्तार से दी गई। डीडीओ, बैंक एवं कर्मचारी के कर्तव्य और जिम्मेदारियां भी बताई गई।

विभिन्न घटनाओं पर वेतन का निर्धारण और एसीपी का अनुदान के तौर तरीके भी बताए गए। इस दौरान आरटीआई अधिनियम, 2005 के मुख्य प्रावधान भी विस्तार से बताए। एसपीआईओ और एफएए की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। हरियाणा सिविल सेवा (टीए) नियम 2016, आईटी एप्लीकेशन : ई गवर्नेंस, कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों के लिए लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति और तनाव प्रबंधन पर भी कक्षा ली गई। कर्मचारियों ने इस ट्रेनिंग कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा है कि इस दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखने का मिला है।

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(Udaipur Kiran) शर्मा

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