Uttrakhand

व्यापारियों को राहत, मिला 10 दिन का समय

हल्द्वानी, 23 अगस्त (Udaipur Kiran) । सड़क चौड़ीकरण की जद में आ रही हल्द्वानी शहर की 101 दुकानों को तोड़े जाने के मामले में व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है। अब हाई कोर्ट ने दुकान स्वामियों को 10 दिन का समय दिया है। पीडब्ल्यूडी ने 3 दिन में दुकानें हटाने का ऑर्डर निरस्त कर दिया है। इसके बाद अब यह कार्रवाई 10 दिन तक स्थगित हो गई है।

जिला प्रशासन ने नैनीताल रोड के चौड़ीकरण के लिए सिंधी चैराहे से रोडवेज तक और मंगलपड़ाव तक कई सरकारी अतिक्रमण हटाया था। सड़क के दोनों ओर स्थित 101 दुकान, भवन, प्रतिष्ठान, एक धार्मिक स्थल के स्वामियों व प्रबंधन को नोटिस जारी कर स्वयं अपना अतिक्रमण हटाने को कहा था, लेकिन कुछ व्यापारियों व निजी प्रतिष्ठान स्वामियों ने अतिक्रमण हटाने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद गठित कमेटी ने 92 लोगों को अतिक्रमणकारी माना था।

(Udaipur Kiran) / अनुपम गुप्ता / वीरेन्द्र सिंह

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