Uttar Pradesh

एकमुश्त समाधान योजना का उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में जुटे बिजली  विभाग के आला अधिकारी

एकमुश्त समाधान योजना का उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में जुटे विद्युत विभाग के आला अधिकारी

एकमुश्त समाधान योजना का उपभोक्ताओं को लाभ पहुंचाने में जुटे बिजली

विभाग के आला अधिकारी

-31 जनवरी 2025 तक उपभोक्ताओं को मिलेगा शासन की महत्वाकांक्षी योजना का लाभ

-मुख्य अभियंता व अधीक्षण अभियंता ने संभाली योजना को प्रभावी बनाने की कमान

चित्रकूट, 22 दिसम्बर (Udaipur Kiran) । चित्रकूट धाम मंडल बांदा के मुख्य अभियंता इंजी0 राजीव गर्ग एवं चित्रकूट के अधीक्षण अभियंता आर के यादव ने बताया कि बिजली बिल बकायेदारों के लिए विद्युत विभाग द्वारा एकमुश्त समाधान योजना 2024-25 लागू कर दी गई है। यह योजना 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक तीन चरण में चलेगी। योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर पंजीयन करना होगा और मूल बकाये का 30 फीसदी अनिवार्य रूप में जमा करना होगा। बाकी बकाया के सरचार्ज में छूट मिलेगी।

शासन की महत्वाकांक्षी एक मुश्त समाधान योजना का उपभोक्ताओं को दिलाने में जुटे मुख्य अभियंता राजीव गर्ग एवं अधीक्षण अभियंता आर के यादव ने रविवार को बताया कि योजना के तहत सभी श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं को अपने विलंबित भुगतान अधिकार में छूट मिलेगी। एकमुश्त भुगतान करने पर शत प्रतिशत छूट मिलेगी। पंजीकरण के समय 30 सितंबर 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाये का 30 प्रतिशत राशि जमा करना अनिवार्य होगा और छूट सरचार्ज पर मिलेगी। उपभोक्ताओं को पंजीकरण के समय एकमुश्त भुगतान का विकल्प दिया गया है। इसके अलावा घरेलू उपभोक्ता पंजीकरण के बाद 10 किश्त और अन्य चार किश्त में भी भुगतान कर सकते हैं।

इसी तरह शहरी क्षेत्र के उपभोक्ता (दो किलोवाट भार से अधिक) जो पिछले वर्ष आठ नवंबर 2023 से लागू की गई एकमुश्त समाधान योजना में डिफाल्टर हो गए हैं, उन्हें सिर्फ एकमुश्त भुगतान का विकल्प मिलेगा। उपभोक्ता जिस दिन पंजीकरण करेगा, अगले माह की उसी तिथि को पहली मासिक किश्त के भुगतान की तिथि मानी जाएगी।बताया कि योजना अंतर्गत घरेलू (एलएमवी-1), वाणिज्यिक (एलएमवी-2), निजी संस्थान (एलएमवी-4बी), औद्योगिक (एलएमवी-6), और स्थायी रूप से कनेक्शन कटने वाले उपभोक्ता भी इसके दायरे में शामिल हैं। बताया कि पहला चरण- 15 दिसंबर 2024 से 31 दिसंबर तक यानी कुल 16 दिन का होगा। एक किलोवाट भार तक और मूल बकाया पांच हजार तक एकमुश्त जमा करने पर शत प्रतिशत छूट। 10 किस्तों में जमा करने पर बिलंबिल भुगतान अधिभार में 75 फीसदी छूट मिलेगी। पांच हजार से अधिक बकाया पर एकमुश्त में 70 फीसदी, किश्त में 60 फीसदी छूट मिलेगी।वहीं दूसरा चरण एक जनवरी से 15 जनवरी तक होगा। पांच हजार तक एकमुश्त भुगतान में 80 फीसदी छूट, किश्त में 65 फीसदी छूट मिलेगा। पांच हजार से अधिक पर 60 फीसदी और किस्त पर 50 फीसदी छूट मिलगी।इसके साथ ही योजना का तीसरा चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक होगा। एकमुश्त जमा करने पर 70 फीसदी, किश्त में जमा करने पर 55 फीसदी छूट मिलेगी। पांच हजार से अधिक बकाये पर 50 फीसदी और किश्त पर 40 फीसदी छूट मिलेगी। विद्युत विभाग के आला अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर अनिवार्य होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किस्तों में किया जा सकता है। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

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(Udaipur Kiran) / रतन पटेल

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