मीरजापुर, 23 अक्टूबर (Udaipur Kiran) । क्रय केंद्रों पर हाईब्रिड धान बेचने के लिए किसान को घोषणा पत्र देना होगा। साथ ही हाईब्रिड धान के बीज खरीद की रसीद भी दिखानी होगा। किसानों से अधिकतम 35 प्रतिशत सीमा तक ही हाइब्रिड धान की खरीद की जाएगी।
संभागीय खाद्य नियंत्रक आरबी प्रसाद ने बताया कि विंध्याचल मंडल में एक नवंबर से धान की खरीद आरंभ होने जा रही है, जो 28 फरवरी तक चलेगी। इसके लिए के 174 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। केंद्रों के आगे बढ़ने की भी संभावना है। शासन की ओर से मंडल में 2,97,000 एमटी धान की खरीद का लक्ष्य रखा गया है। किसानों को धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य सामान्य 2300 रुपए और ग्रेड ए धान का 2320 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।
उन्होंने बताया कि क्रय केंद्र पर 17 प्रतिशत से अधिक की नमी वाले धान की खरीद नहीं होगी। विजातीय पदार्थ में अकार्बनिक एक और अकार्बनिक एक प्रतिशत अधिकतम अनुमन्य होगा। इसी प्रकार किसान द्वारा बिक्री के लिए लाए गए धान में क्षतिग्रस्त, बदरंग, अंकुरित और घुने हुए पांच प्रतिशत तक ही मान्य होगा। अपरिपक्व, संकुचित एवं सिकुड़े हुए दाने होने पर तीन प्रतिशत और अधोमानक प्रजाति का अपमिश्रित धान अधिकतम छह प्रतिशत ही मान्य होगा।
धान बिक्री के लिए आनलाइन पंजीयन जरुरी
संभागीय खाद्य नियंत्रक ने बताया कि किसान खाद्य विभाग के विभागीय पोर्टल पर स्वयं अथवा साइबर कैफे से आनलाइन पंजीयन करा सकते हैं। धान की बिक्री के लिए आनलाइन पंजीयन जरुरी है। आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट फोटो, बैंक पासबुक, भू अभिलेख खतौनी साथ लगेगा। बिक्री के समय रजिस्ट्रेशन संख्या और कागजात लेकर जाएं।
(Udaipur Kiran) / गिरजा शंकर मिश्रा