कानपुर,08 नवंबर (Udaipur Kiran) । अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए शुक्रवार को अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध डॉ.विपिन कुमार मिश्र ने 35 अपराधियों को गुंडा नियंत्रण अधिनियम के तहत जिला बदर कर दिया। यह कार्रवाई न्यायालय में राज्य सरकार एवं विपक्ष की विधिवत सुनवाई के बाद की है।
उन्होंने बताया कि कानपुर नगर क्षेत्र में लोक शांति व्यवस्था बनाये रखने तथा आपराधिक गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करते हुए विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 35 आपराधिक प्रवृति के खिलाफ न्यायालय संयुक्त अपर पुलिस आयुक्त मुख्यालय एवं अपराध एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट के वाद दाखिल किया गया था। राज्य सरकार की ओर से अभियोजन अधिकारी डॉ.लवलेश कुमार एवं दूसरे पक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों एवं तर्क को सुनने के बाद कानपुर नगर क्षेत्र के अलग-अलग थाना क्षेत्र के आपराधिक गतिविधियों लिप्त रहने वाले चिन्टू दिवाकर उर्फ चिन्टू पागल, गुलाब, पंकज, टिकू उर्फ मौली उर्फ उपेन्द्र, सत्यम उर्फ वीरप्पन पांडेय, मनोज निषाद, अनुमोल चौहान, अमन उर्फ कल्लू, सुशील कुमार निषाद उर्फ मेजर, आशीष जोशी उर्फ नंगू जोशी, बादल उर्फ राघव यादव, आर्यन यादव, अभिषेक उर्फ अप्पू, दीपक कठेरिया, सुमित, आकाश कुमार उर्फ आकाश वाल्मीकि, धीरज कुमार गौतम उर्फ कटोरी, रिजवान लगड़ा उर्फ मंसूरी, अब्दुल गनी, तुषार गौतम उर्फ बूंदी, शरीफ, बादल कुमार,सफीक उर्फ पहाड़ी,मनोज, अरूण कुमार, शिवा निषाद,मोहित उर्फ लल्लू, सुभाष उर्फ बऊवा, जितेन्द्र कुरील, विनोद, रामजी दुबे उर्फ पंडित, सत्यम तिवारी, शाहरुख के खिलाफ उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1970 धारा 3के तहत दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए जिला बदर कर दिया।
उन्होंने बताया कि न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई समय सीमा से पूर्व यदि उपरोक्त अपराधी कानपुर नगर क्षेत्र में यदि घूमते हुए पाए गए तो दोषी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाएगा।
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(Udaipur Kiran) / रामबहादुर पाल