
नई दिल्ली, 28 मई (Udaipur Kiran) । दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने 2008 में 26 नवंबर को मुंबई में हुए आतंकी हमलों के साजिशकर्ता तहव्वुर राणा की अपने परिवार से बात करने की अनुमति देने की मांग करने वाली याचिका पर तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी करके रिपोर्ट मांगी है। स्पेशल जज चंदर जीत सिंह ने 4 जून को अगली सुनवाई करने का आदेश दिया। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायु सेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था।
इसके पहले भी 24 अप्रैल को पटियाला हाउस कोर्ट ने तहव्वुर राणा को अपने परिवार के सदस्यों से बात करने की अनुमति की मांग खारिज कर दी थी। तहव्वुर राणा फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। 9 मई को कोर्ट ने राणा को 6 जून तक की न्यायिक हिरासत में भेजा था। 3 मई को कोर्ट में तहव्वुर राणा के आवाज और लिखावट के नमूने लिए गए थे।
अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रत्यर्पण के खिलाफ राणा की याचिका खारिज किए जाने के बाद उसे लाने के लिए भारतीय एजेंसियों की एक टीम अमेरिका गई थी। एनआईए ने 10 अप्रैल की शाम को तहव्वुर को दिल्ली के पालम वायुसेना अड्डे पर उतरते ही गिरफ्तार किया था।
तहव्वुर राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक अमेरिकी नागरिक डेविड कोलमैन हेडली उर्फ दाऊद गिलानी का करीबी सहयोगी है। 64 वर्षीय तहव्वुर राणा के समर्थन की वजह से उस समय भारत में हेडली की आवाजाही आसान हो गई थी। पाकिस्तान मूल के तहव्वुर राणा और डेविड कोलमैन हेडली बचपन के दोस्त थे और दोनों ने एक ही सैनिक स्कूल से पढ़ाई की थी। तहव्वुर राणा ने डेविड कोलमैन हेडली की मदद के लिए मुंबई में एक एजेंसी खोली थी।
(Udaipur Kiran) /संजय
—————
(Udaipur Kiran) / अमरेश द्विवेदी
