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अपहरण करने वाले अभियुक्त को तीन वर्ष का कठोर कारावास

15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा हमीरपुर, 26 नवम्बर (Udaipur Kiran) । थाना मौदहा के एक गांव में करीब 10 साल पूर्व वादी युवती का जबरन अपहरण कर गाड़ी में बैठाकर ले जाने के मामले में मंगलवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें अदालत ने आरोपी को तीन वर्ष की कठोर कैद व 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

एडीजीसी रुद्र प्रताप सिंह ने बताया कि थाना मौदहा के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 30 नवंबर 2014 को मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें कहा था कि गांव निवासी अभियुक्त अहमद उर्फ अरबाज पुत्र शमीमुद्दीन उसकी बेटी का जबरन अपहरण कर गाड़ी में बैठाकर ले गया है। इस मामले में पुलिस ने धारा 363, 366 व 8 पॉक्सो एक्ट में रिपोर्ट दर्ज की थी। मंगलवार को न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोष सिद्ध पाए जाने पर अभियुक्त अहमद उर्फ अरबाज को धारा-363 में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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(Udaipur Kiran) / पंकज मिश्रा

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